ADVERTISEMENT
कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस के विनियामन को लेकर तमाम अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों को शिक्षण सत्र 2020-21 में ली गई कुल फीस में 15% की छूट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
यूपी के के सभी स्कूलों को वर्ष 2020-21 के दौरान ली गई कुल फीस के 15% की गणना करनी होगी और उसे अगले शिक्षण सत्र में समायोजित करना होगा.
इसे ऐसे समझिए कि 2020-21 में आपने स्कूल में 10 हजार रुपये फीस जमा कराई थी, तो उसका 15% यानी 1,500 रुपये अगले सत्र में एडजस्ट किया जाएगा.
वहीं, जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया है तो स्कूलों को उक्त फीस का 15 प्रतिशत छात्र को देना होगा.
इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हाई कोर्ट ने सभी स्कूलों को 2 महीने का समय दिया है.
सभी याचिकाओं की सुनवाई 6 जनवरी को हुई थी और फैसला 16 जनवरी को आया.
ADVERTISEMENT