Uttar Pradesh News: बांदा जेल में बंद माफिया डॉन और मऊ से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट ने आरोपी मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं इस मामले पर कोर्ट 5 जून को फैसला सुनाएगी. बता दें कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी में कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
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मुख्तार अंसारी को होगी सजा!
बता दें कि 31 साल पुराना यह केस अदालत में विचाराधीन है. अवेधश राय हत्याकांड में गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को पहले ही दस साल की सजा सुना चुकी है. अंसारी पर अवधेश राय हत्याकांड, गाजीपुर में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर फायरिंग समेत कुछ अन्य मामलों को लेकर पांच मुकदमे दर्ज थे. जिनमें से दो वाराणसी, जिनमें से दो वाराणसी, दो गाजीपुर और एक चंदौली में दर्ज था. मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के केस में पांच अन्य मामलों को आधार बनाकर शामिल किया गया था. जिनमें अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल था.
31 साल पुराने मामले में फैसला पांच जून को
वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को दिनदहाड़े अवधेश राय की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था. घटना को लेकर मृतक के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश नाइक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.लगभग 31 साल पुराने इस मामले में अभियोजन तथा गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं अब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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