बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 21 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने गुरुवार को बताया कि नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में गत 29 मई 2017 की रात्रि 21 वर्षीया युवती शौच के लिए बाहर गई थी, तभी गांव के ही रहने वाले गीत सिंह ने उसके साथ रेप किया था.
उन्होंने बताया कि युवती की शिकायत पर नरही थाना में गत 31 मई को गीत सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार की धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.
सुरेश पाठक ने बताया कि अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर के न्यायालय ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी गीत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
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