Brij Bhushan Singh : महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर पर एक जून से मुकदमा चलेगा. बता दें कि मंलवार को दिल्ली के राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने अपराध स्वीकार करने के बजाय ट्रायल का सामना करने की बात कही है. इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 1 जून को 2 बजे तय कर दी गई. यानी इस मामले में अब एक जून से ट्रायल शुरू हो जाएगा.
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इस दिन से होगा ट्रायल
महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोप तय होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहली बार राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में पेश हुए. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए हैं.
कोर्ट में बृजभूषण सिंह ने कही ये बात
कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को उनके खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी दी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा सांसद से पूछा कि आपके खिलाफ कई आरोप हैं. आपने इसे पढ़ा है? कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से कहा- वह मुकदमा चलाने की बात कह रहे है या दोष स्वीकार करने की बात कह रहे है? बृजभूषण शरण के वकील ने कहा कि, वो खुद को निर्दोष बताते हुए कह रहे हैं कि मुकदमे का सामना करेंगे. कोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि क्या आप गलती मान रहे हैं? इसके जवाब में बृजभूषण ने कोर्ट से कहा कि गलती मानने का कोई सवाल ही नहीं है. गलती की नहीं तो माने क्यों.
महिला पहलवानों ने लगाए हैं आरोप
बता दें कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने पिछले साल बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं. पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज की गई है. वहीं, दूसरी प्राथमिकी में शीलभंग करने संबंधी आरोप लगाए हैं.
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