Nagina Lok Sabha Seat Voting : लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है. सुबह सात बजे से ही वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुँचने लगे हैं. इस बीच नगीना लोकसभा सीट से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लोगों से वोटिंग की अपील की है, साथ ही उन्होंने कई आरोप भी लगाए.
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चंद्रशेखर ने लगाया बड़ा आरोप
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024 Phase 1 Polling) के पहले चरण के मतदान के बीच चंद्रशेखर आजाद ने अधिकारियों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है. वोटिंग के बीच नगीना में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने कहा, "10 से ज्यादा EVM ख़राब होने की सूचना मिली है. CCTV कैमरों का रुख अजीब डायरेक्शन में किया गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे लापरवाही बरती गई हो. आधार कार्ड के बाद भी अधिकारी वोट नहीं डालने दे रहे हैं. गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार के दबाव में पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है."
चुनाव आयोग के ये हैं निर्देश
बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र फिजिकल या ऑनलाइन (डिजिलॉकर में मौजूद) दोनों रूप में नहीं मौजूद हो तो भी आप वोट कर सकते हैं. वैसे इसके लिए पहले आपको यह वेरिफाई करना जरूरी होगा कि आपका नाम चुनाव आयोग की आधिकारिक मतदाता सूची में शामिल है या नहीं. अगर आपको नाम शामिल है, तो आप चुनाव आयोग द्वारा मान्य पहचान पत्र दिखाकर वोट दे सकते हैं.
वोट देने के लिए आपके पास इन 13 डॉक्युमेंट में से होना चाहिए कोई एक
- वोटर आईडी कार्ड (EPIC)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- यूनीक डिसैबिलिटी आईडी कार्ड (UDID)
- सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
- बैंक/पोस्ट ऑफिस की आपकी तस्वीर वाली पासबुक
- हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड (M/O लेबर)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- पेंशन डॉक्युमेंट ऑफिशियल आइडेंटिटी
- एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी किए गए कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
आधार कार्ड से भी डाला जा सकता है वोट
चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक आदार कार्ड के माध्यम से भी मतदान किया जा सकता है. हांलाकि नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद ने आधार कार्ड होने पर भी लोगों का मतदान से रोकने का आरोप लगाया है. नियमों के मुताबिक आधार कार्ड के माध्यम से भी वोट डाला जा सकता है, इस तरह से वोट डालने से रोकने पर इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी किया जा सकता है.
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