पीएम मोदी हमारे नेतन हैं और सीएम योगी...फिर एक बार बृजभूषण सिंह ने दिया विस्फोटक बयान

अंचल श्रीवास्तव

• 10:32 AM • 11 May 2024

कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जगह भाजपा ने इस बार उनके बेटे करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है. ऐसी चर्चा है कि यौन उत्पीड़न के आरोप के चलते बृजभूषण शरण सिंह का इस बार टिकट कटा है.

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह. (File Photo)

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Brijbhushan Sharan Singh News: कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जगह भाजपा ने इस बार उनके बेटे करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है. ऐसी चर्चा है कि यौन उत्पीड़न के आरोप के चलते बृजभूषण शरण सिंह का इस बार टिकट कटा है. वहीं, इस बार टिकट न मिलने के चलते सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अब बृजभूषण शरण सिंह का सियासी करियर अपने अंतिम पड़ाव पर है. इसी विषय पर अब बृजभूषण की प्रतिक्रिया सामने आ गई है. एक जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "अभी हम रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन लगता है हम भी रिटायर हो गए. होइए वही जो राम रची राखा. लेकिन अभी खेला बाकी है." 

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टिकट न मिलने को लेकर बृजभूषण ने कहा, "कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप पार्टी के निर्णय से खुश नहीं हैं. हमने कहा एक पिता के लिए इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि अपनी विरासत अपने लड़के को सौंप दे. उस विरासत पर लड़का बैठ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है. मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है. समय कम है. आप कार्यकर्ताओं की बदौलत मैं जानता हूं कि  बनारस, लखनऊ के बाद कैसरगंज ही वह सीट होगी जो सबसे ज्यादा अंतर से जीतेगी." 

 

 

वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को लेकर बृजभूषण ने कहा, "प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, वो तो (सीएम योगी) मुख्यमंत्री हैं.


अदालत ने बृजभूषण पर आरोप तय करने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय करने का आदेश दिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में सिंह को आरोपमुक्त भी कर दिया. अदालत ने सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया. वह 21 मई को औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी.

 

 

कोर्ट ने मामले में सह-आरोपी और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया. दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था. 

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