Ayodhya News : अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि रेप पीड़िता लड़की के भ्रूण का डीएनए इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए मोईद खान से मैच नहीं हुआ था. यूपी सरकार की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट को सोमवार को सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई थी. वहीं डीएनए रिपोर्ट मैच ना होने के बाद मोईद खान की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज हो चुका है.
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DNA रिपोर्ट आने के बाद हुआ था ये खुलासा
बता दें कि मोईद खान का डीएनए रिपोर्ट पीड़िता के भ्रूण के डीएनए से मैच नहीं कर पाया था. मोईद खान के ड्राइवर राजू खान का डीएनए पीड़िता के भ्रूण से मैच हुआ था. आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने 30 जुलाई को अयोध्या जिले के पुरा कलंदर क्षेत्र से बेकरी मालिक मोईद अहमद को राजू के साथ गिरफ्तार किया था. दोनों पर 12 वर्षीय लड़की के साथ रेप करने का आरोप था. आरोप के मुताबिक इस रेप के बाद लड़की प्रेगमेंट हो गई थी और बाद में उसका एबॉर्शन हो गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मोईद अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़िता के भ्रूण की डीएनए रिपोर्ट मंगाई थी. अब पता चला है कि अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक मोईद अहमद का डीएनए भ्रूण के डीएनए से मेल नहीं खाता. वकीलों ने बताया कि यह भी पता चला है कि मोईद के नौकर राजू का डीएनए पीड़िता के भ्रूण के डीएनए से मेल खाता है.
कोर्ट से की थी ये अपील
वहीं यूपी सरकार की इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के बाद हाईकोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई. मोईद की ओर से दलील दी गई थी कि वह 71 वर्षीय व्यक्ति हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से मौजूदा मामले में फंसाया गया है. वहीं योगी सरकार की तरफ से मोईद की जमानत याचिका का विरोध किया गया था. शासन के वकील ने कहा था कि यह मामला काफी गंभीर है. पीड़िता नाबालिग है और मोईद के साथ नौकर राजू पर उससे रेप का आरोप है.
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