Sambhal News : उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित जामा मस्जिद का सर्वे करने का कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. बता दें कि हिंदू पक्ष ने इस मस्जिद की जगह पर एक प्राचीन श्री हरि हर मंदिर का होने का दावा किया है और इसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, इस मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे के आधार पर शाही जामा मस्जिद का कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया है. सिविल अदालत ने सम्भल की शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया है.
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अदालत ने इस मामले की गहन जांच के लिए एडवोकेट कमिशनिंग का आदेश दिया है. इस प्रक्रिया के तहत, एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, जो विवादित स्थल पर सर्वेक्षण कार्य संपन्न करेंगे.
हिन्दू पक्ष का है ये बड़ा दावा
बता दें कि जामा मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान हुआ था और यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है. परंतु, हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबर ने 1529 में इस स्थान पर श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया था, वकील विष्णु शंकर जैन का तर्क है कि यह स्थल धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है और उनका मानना है कि भविष्य में यहाँ कल्कि अवतार का होना बताया गया है. फिलहाल विवादित इमारत ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को देखरेख में है. जानकारी के मुताबिक यहां पांचों वक्त की नमाज तो होती है और गैर मुस्लिम के प्रवेश पर पाबंदी है.
जिला प्रशासन ने बुलाई फोर्स
संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के निर्णय के मुताबिक, शाही मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे यानी वकील कमिश्नर से सर्वे कराने को कहा गया है. कोर्ट का कहना है कि इससे विवाद में न्याय करना आसान होगा. बता दें कि कोर्ट ने एडवोकेट हरिशंकर जैन की याचिका पर कोर्ट ने फैसला दिया है. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि सर्वेक्षण की फोटोग्राफी और वीडीओ ग्राफी भी कराई जाए. याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर के मुताबिक आज शाम शुरू शाही मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे शुरु हो सकता है. इसके मद्देनजर जिला प्राशसन ने अतिरिक्त फोर्स बुलाई है.
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