उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर नृत्यांगना सपना चौधरी के खिलाफ एक कार्यक्रम को मनमाने तरीके से रद्द करने और टिकट खरीदने वालों को उनके पैसे वापस नहीं करने के मामले में बुधवार को गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया.
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने यह वॉरंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 नवंबर तय की है.
आपको बता दें कि दारोगा फिरोज खान ने 14 अक्टूबर 2018 को इस मामले में आशियाना थाने में केस दर्ज कराया था. इस केस में सपना के अलावा कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय को भी आरोपी बनाया गया था.
मुकदमे में आरोप है कि सपना चौधरी को 13 अक्टूबर 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर तीन बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम पेश करना था. इसके लिए 300 रुपये प्रति टिकट की दर से टिकट बेचे गए थे. कार्यक्रम के लिए स्मृति उपवन में हजारों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन जब सपना रात 10 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचीं तो भीड़ ने टिकट के पैसे वापस देने की मांग को लेकर हंगामा किया था. हालांकि, उन्हें पैसे वापस नहीं किए गए.
बता दें कि अदालत ने 4 सितंबर 2021 को इस मामले में सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी. अब अदालत सपना सपने इस मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करेगी.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)
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