गांजा वाले बयान पर सपा सांसद अफजाल अंसारी की बढ़ी मुश्किल, पुलिस ने की ये बड़ी कार्रवाई

राम प्रताप सिंह

29 Sep 2024 (अपडेटेड: 29 Sep 2024, 02:06 PM)

अफजाल अंसारी के सोशल मीडिया और मीडिया में एक वायरल बयान के बाद गाजीपुर पुलिस ने इसे संज्ञान में लेते हुए गाजीपुर कोतवाली में धारा 353 (4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सपा सांसद अफजाल अंसारी

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गाज़ीपुर के समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी के सोशल मीडिया और मीडिया में एक वायरल बयान के बाद गाजीपुर पुलिस ने इसे संज्ञान में लेते हुए गाजीपुर कोतवाली में धारा 353 (4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस घटना की पुष्टि एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नारायण ने की है. उन्होंने बताया कि स्थानीय उपनिरीक्षक द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है.

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अफजाल अंसारी की बढ़ी मुश्किल

बता दें कि अपने बयान में सांसद अफजाल अंसारी ने कहा था कि गांजा को वैध कर देना चाहिए और सवाल किया कि क्यों कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ो लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, धार्मिक आयोजनों में इसे भगवान का प्रसाद और बूटी कहकर पीते हैं. अगर यह भगवान का प्रसाद है तो अवैध क्यों है? यह दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है?

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि लोग छिपकर क्यों पीते हैं? राजधानी में खुलेआम गांजा पीया जा रहा है और गाजीपुर में भी वही हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि अगर भगवान शंकर की बूटी और प्रसाद भांग को समाज में वैध मान्यता मिल सकती है तो गांजा को क्यों नहीं? सपा सांसद ने यह भी कहा कि अगर कुम्भ मेले में साधू-संत गांजा पी सकते हैं तो इसे वैध बनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि साधू-संत गांजा को बड़े शौक से पीते हैं और इसे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी मानते हैं.

गाजीपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला

वहीं पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि,  सांसद अफजाल अंसारी के इस बयान के कारण साधु समाज ने सोशल मीडिया पर अपनी नाखुशी जाहिर की है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बयान धारा 353 (3) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध है. फिलहाल, गाजीपुर पुलिस द्वारा सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है. फिलहाल इस पर सांसद अफजाल अंसारी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है.

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