अंतर्जातीय विवाह करने वाली लड़की का अधिवक्ता के चैंबर से अपहरण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. इस मामले में कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज और एसपी जौनपुर को लड़की को 17 मई तक बरामद कर हाजिर करने के निर्देश दिए हैं. ये आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार की पीठ ने अंकिता मिश्रा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
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क्या है मामला
दरअसल, एक लड़की ने पिछड़े वर्ग के एक लड़के से शादी कर ली थी और उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की थी. वहीं, पिछली सुनवाई में कोर्ट के सामने लड़की के परिवार वालों ने लड़के पर अपहरण का आरोप लगाया था. इस मामले में कोर्ट ने लड़की से उसका पक्ष जानने और उसका पक्ष सुनने का फैसला किया था और कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. मगर 20 अप्रैल को उसका अधिवक्ता के चैंबर से अपहरण हो गया.
वहीं, लड़की के अधिवक्ता मोहम्मद खालिद ने कोर्ट में जानकारी देकर बताया कि 20 अप्रैल को करीब 20 लोगों ने उनके चैंबर से लड़की का अपहरण कर लिया.
कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए कहा की है कि इस तरह से वकील के चैंबर से लड़की का अपहरण दुर्भाग्यपूर्ण है. कोर्ट ने वकीलों को उनके चेम्बर में हुई घटना की सूचना सक्षम अधिकारियों को देने के लिए कहा है. इसके साथ एसएसपी प्रयागराज और एसपी जौनपुर को लड़की को बरामद कर पेश करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 मई को होगी.
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