उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद ऊर्फ पंप के मकान को रविवार को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया. मकान के ध्वस्तीकरण के एक दिन बाद यानी सोमवार को जावेद की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है. वहीं पीडीए इस मकान को पीडीए से नक्शा न पास कराने के कारण अवैध बता रहा है.
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जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि ये मकान जावेद का नहीं, बल्कि उनके नाम पर है और ये मकान उनके पिता ने शादी से पहले गिफ्ट में दिया था. जिसमें जावेद का मालिकाना हक नहीं है, फिर भी उनको नोटिस दिया गया और प्रशासन ने अवैध तरीके से इस मकान को ध्वस्त कराया है.
जावेद की छोटी बेटी सुमैया के मुताबिक, ये मकान उनकी नानी ने उनकी मां परवीन फातिमा को गिफ्ट दिया था. इसका गृहकर और जलकर भी उनकी मां के नाम आता है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये मकान अवैध तरीके से ध्वस्त किया गया है, जो जावेद का नहीं, बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा का है. याचिका में पीडीए की कार्रवाई को गलत बताते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है. साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण कराने के लिए मुआवजा दिलाने के लिए भी कहा गया है.
बता दें कि जावेद के पांच बच्चे हैं, जिसमे तीन बेटियां और दो बेटे हैं. वहीं पुलिस ने जावेद की पत्नी और उसकी छोटी बेटी सुमैया को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है. मकान के ध्वस्त होने के बाद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा अपने बच्चों के साथ एक रिश्तेदार के यहां रह रही हैं.
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