उत्तर प्रदेश के बांदा (Banda news) में एक कोर्ट ने हत्या के मामले में 43 साल बाद फैसला सुनाया है. इतने दिन केस चलने के दौरान 2 आरोपियों की मौत भी हो गई.
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दरअसल, बदौसा थाना क्षेत्र में ठेकेदारी के विवाद में एक व्यक्ति की मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी. जिसपर पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और मामला बांदा की एक कोर्ट में चल रहा था, तभी आरोपियों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी जिले की अदालत को इस मामले में कार्रवाई के लिए निर्देश दिया था.
इसके बाद पुलिस ने 13 में से 7 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. इतने साल केस चलने के दौरान 2 आरोपियों की मौत भी हो गई. जिसपर कोर्ट ने शेष बचे 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
इस मुकदमे की पैरवी कर रहे सरकारी वकील (ADGC क्रिमिनल) देवदत्त मिश्र ने बताया कि 11 सितंबर, 1979 को जरैला गांव थाना बदौसा का मामला है. वादी मृतक का पिता है. उस समय ये दुकान में कपड़ा खरीदने गए थे, तभी अभियुक्तों ने लाठी-डंडा से हमला कर दिया, इनका विवाद तेंदू के पत्तों की ठेकेदारी की वजह से चल रहा था. जिससे आरोपियों ने दुकान से बाहर निकालकर मृतक सौवां के ऊपर हमला कर दिया था. मारपीट के बाद उसकी मौत हो गई.
उन्होंने आगे बताया कि
“उसी दिन 11 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई. उस समय फतेहगंज थाना नहीं था, उस समय जरैला गांव बदौसा गांव में आता था, अब फतेहगंज थाना में आता है. 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस ने विवेचना के दौरान 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया.”
देवदत्त मिश्र
देवदत्त मिश्र के मुताबिक, मुकदमा हाई कोर्ट से स्टे हो जाने के कारण समय लग गया. 43 साल बाद इस केस का डिस्पोजल हुआ है. 7 में से 2 लोगो की मौत हो गई. शेष बचे 5 आरोपियो को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सभी पक्षो को ध्यान से सुनकर फैसला किया है. हमारे द्वारा 8 लोगों को गवाह के रूप में पेश किया गया. ये कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आया है. इन सभी पांचों आरोपियो को धारा 302 के तहत सुनाई गई है. सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
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