मऊ कोर्ट में फरार चल रहे माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को रविवार को झटका लगा है. जिला प्रशासन ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का 7.51 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है. बता दें कि शनिवार को प्रशासन ने संपत्ति कुर्की का आदेश दिया था.
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जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों के नाम पर दर्ज साढ़े सात करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था.
जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने पहले यह प्रॉपर्टी अपने मां के नाम से खरीदी थी. बाद में उनकी मृत्यु के बाद वसीयतनामे के अनुसार यह प्रॉपर्टी अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम दर्ज हुई थी. मऊ के जहांगीराबाद में स्थित मुख्तार अंसारी द्वारा अपनी मां के नाम पर अपराध के द्वारा अर्जित धन से खरीदी गई जमीन को डीएम ने तत्काल प्रभाव से कुर्क करने का आदेश दे दिया था.
वहीं शनिवार को कुर्की की कार्रवाई के समय बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. ढोल नगाड़े बजाकर पुलिस द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के बारे में लोगों को इस बारे में दी गई जानकारी.
बता दें कि बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम राहत देते हुए आर्म्स एक्ट केस में गिरफ्तारी से 4 हफ्ते की रोक लगा दी थी. इतना ही नहीं कोर्ट ने इस मामले में में यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है. गिरफ्तारी पर रोक लगते ही अब्बास सैफई पहुंचे और अखिलेश यादव से मुलाकात भी की. बुधवार को कोर्ट से राहत मिलने के बाद गुरुवार को अब्बास अंसारी सैफई पहुंचे और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी.
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