ज्ञानवापी के व्‍यासजी तहखाने में होती रहेगी पूजा या लगेगी रोक? हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

कुमार अभिषेक

25 Feb 2024 (अपडेटेड: 26 Feb 2024, 07:02 AM)

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्‍यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने के मामले में कल कोर्ट का फैसला आएगा.

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Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्‍यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने के मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आएगा. मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई होनी है. इसके बाद तय हो जाएगा कि व्‍यासजी तहखाने में नियमित पूजा होती रहेगा या इस पर रोक लगाई जाएगी. 

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कल आएगा फैसला

बता दें कि मुस्लिम पक्ष की दो याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद 15 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ये याचिकाएं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल हुई हैं.  अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल प्रथम अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि 31 जनवरी के जिला जज वाराणसी द्वारा हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देने के फैसले पर रोक लगाने की है मांग. मुस्लिम पक्ष ने की रोक लगाने की मांग की है.

मुस्लिम पक्ष पहुंचा था कोर्ट

इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के व्‍यासजी तहखाने में प्रतिमाओं पूजा की जा सकती है. जिला प्रशासन को सात दिनों में पूजा-अर्चना की व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया था. आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी के तहखाने में देर रात पूजा भी की गई. मस्जिद समिति ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था. ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी.

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