‘हम मस्जिद तोड़ेंगे और भव्य काशीविश्वनाथ मंदिर बनाएंगे’, BJP नेता ने दिया विवादित बयान

यूपी तक

• 04:20 AM • 03 Jan 2024

कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ‘हम मस्जिद को तोड़ेंगे और भव्य काशीविश्वनाथ मंदिर उसकी जगह बनाया जाएगा…’

ज्ञानवापी विवाद कोर्ट के बाहर निपटा लेगा हिंदू और मुस्लिम पक्ष? Hindu वादी ने जारी की ये चिट्ठी

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Gyanvapi News: काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास 350 साल से ज्यादा पुराना है. मगर बीते कुछ सालों से इस मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं. वहीं, कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया है, जिसकी रिपोर्ट अभी दाखिल नहीं हुई है. इन सब के बीच कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ‘हम मस्जिद को तोड़ेंगे और उसकी जगह भव्य काशीविश्वनाथ मंदिर बनाया जाएगा…’

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केएस ईश्वरप्पा ने कहा, “काशी मंदिर को लेकर पांच महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मस्जिद जो है, वो एक हिंदू मंदिर पर बनाई गई है. हमें उम्मीद है कि कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाएगा. हम मस्जिद तोड़ेंगे और एक बड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर बनाएंगे. काशी, मथुरा और अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान हैं. साथ ही मथुरा का मामला कोर्ट में है. हम मथुरा और काशी में भी मंदिर बनाएंगे.”

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था. इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी. महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर पिछले साल तीन दिन तक सर्वे हुआ था.

सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था. दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है. हालांकि, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है. इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी.

मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. SC ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था. बाद में पांच वादी महिलाओं में से चार ने इसी साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर किया. इसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का ASI से सर्वे कराया जाए. इसी पर जिला जज एके विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे कराने का आदेश दिया था. अभी इस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है.

 

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