Rahul Gandhi News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगा दी. राहुल गांधी पर 2019 में दर्ज इस आपराधिक मामले में मिली दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है. इस फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ ही रही हैं, INDIA गठबंधन के घटक दलों के टॉप नेताओं के बयान भी सामने आए हैं. इनमें भी प्रमुख नाम समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का है.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपनी बात रखी है. इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है, ‘मा. सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सज़ा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है. भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए.’ अखिलेश यादव का यह ट्वीट इस ओर भी इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी के इस मामले को भी विपक्षी एकता की ताकत के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश हो सकती है.
राहुल गांधी के मामले में आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में?
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी उचित नहीं थी और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है. साथ ही बेंच ने कहा कि, ‘निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, ऐसे में अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.’
क्या है राहुल गांधी से जुड़ा मोदी सरनेम का मामला?
आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल गांधी ने कथित तौर पर सभा में टिप्पणी की थी कि “सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”
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