लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मंगलवार, 15 फरवरी को जेल से रिहा हो गए. दरअसल, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत में दो धाराओं के न लिखे जाने से आशीष मिश्रा की रिहाई टल गई थी.
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आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते गुरुवार, 10 फरवरी को जमानत दे दी थी.
लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा पर क्राइम नंबर 219/21 पर FIR दर्ज की. पुलिस ने विवेचना के दौरान जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें आईपीसी की धारा 147,148, 149, 302, 307, 326, 34, 427, और 120 B के साथ 3/25, 5/27 व 39 आर्म्स एक्ट थीं.
हालांकि, आशीष के बेल ऑर्डर में 302 और 120 B धाराएं नहीं लिखी थीं. दरअसल नियम है कि आरोपी जिन-जिन धाराओं में जेल में बंद होगा उन सभी धाराओं में जमानत मिलने के बाद ही उसकी रिहाई होगी. यही वजह है कि आशीष मिश्रा के वकील को हाई कोर्ट में बेल आर्डर की करेक्शन एप्लिकेशन डालनी पड़ी. शुक्रवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में करेक्शन एप्लिकेशन डाली गई. सोमवार को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर मे आईपीसी 302 और 120 B को जोड़ दिया जाए.
आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी. किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा को जेल हुई थी.
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