घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को गैंगस्टर मामले में मिली जमानत

पंकज श्रीवास्तव

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी के बसपा सांसद अतुल राय की वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और निजी मुचलके और दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अतुल राय की जमानत अर्जी पर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि सह अभियुक्त सुजीत सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है, याची एक साल 9 माह से नैनी जेल में बंद है. पिछले डेढ़ साल से केवल तीन गवाहों का परीक्षण हो सका है. अभी ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगेगा.

कोर्ट ने कहा कि याची कैंसर जैसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त है. उसका इलाज किया जाना जरूरी है. चिकित्सा अधीक्षक नैनी सेंट्रल जेल और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की रिपोर्ट पर एम्स नई दिल्ली इलाज के लिए रिफर किया गया है. यात्रा न करने की भी सलाह दी गई है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल आपराधिक इतिहास के कारण किसी को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है.

याची अधिवक्ता का कहना था कि गैंगस्टर एक्ट जिन दो केस पर लगाया गया है, उनमें से एक में बरी हो चुका है और दूसरे में गिरफ्तारी पर रोक है. याची के खिलाफ 24 आपराधिक केस का इतिहास है, जिसमें से 12 में बरी हो चुका है. शेष में जमानत पर हैं. वर्तमान केस राजनीतिक वजह से झूठा दर्ज कराया गया है.

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अदालत ने जमानत याचिका पर 11 अगस्त को निर्णय सुरक्षित किया था और 28 अगस्त को निर्णय सुनाया. इससे पूर्व, तीन मार्च को अतुल राय की पहली जमानत की अर्जी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी. यह दूसरी जमानत अर्जी थी.

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