सहारा में फंसा आपका पैसा अब मिलेगा वापस, जानिए क्या होगा पूरा प्रोसेस, कौन होगा एलिजिबिल

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UP News: सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार सुबह 11 बजे ‘केंद्रीय पंजीयक-सहारा रिफंड पोर्टल’ को लॉन्च करेंगे. आपको बता दें कि पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है. एक आंकड़े के अनुसार, सहारा में करीब 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं. इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के संख्या अधिक है.

कौन लोग कर सकेंगे अप्लाई?

आपको बता दें कि जिन निवेशकों ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नामक को-ऑपरेटिव सोसाइटी में अपना पैसा निवेश किया था, वही लोग इस रिफंड पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे.

5000 करोड़ रुपये किए जाएंगे ट्रांसफर

गौरतलब है कि सहारा समूह की इन सहकारी समितियों के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की थी. इसके बाद शीर्ष अदालत ने इनके दावों की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था.

सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे. यह घोषणा उच्चतम न्यायालय के 5,000 करोड़ रुपये सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने के आदेश के बाद की गई थी.

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सनद रहे कि सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा पर नियमों के खिलाफ लोग का पैसा निवेश करवाने का आरोप था. इसी मामले में वह जेल भी जा चुके हैं.

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