मुख्तार अंसारी की बहू निकहत को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत…चित्रकूट जेल कांड में है आरोपी

संजय शर्मा

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Uttar Pradesh News: माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की बहू और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो (Nikhat Ansari) को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. निकहत अंसारी को फिलहाल कोर्ट ने जमानत नहीं दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को अंतरिम जमानत देने से इन्कार करते हुए उसकी रेगुलर जमानत याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त तक यूपी सरकार से जवाब मांगा है.

निकहत अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

बता दें कि निकहत बानो को चित्रकूट जेल मे बंद अपने पति से गैरकानूनी ढंग से मुलाकात करने, पति के खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों को धमकाने, रंगदारी वसूलने, आपराधिक साजिश में शामिल होने, पति को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने व इसके लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन देने आदि के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 मई को निकहत बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

चित्रकूट जेल कांड में है आरोपी

यूपी पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो एवं उनके ड्राइवर नियाज अंसारी को छापेमारी कर गिरफ्तार किया था. उसके बाद जांच के दौरान निकहत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के मामले पता चलने पर फराज खान को गिरफ्तार भी किया गया. इसके बाद पूरे महकमे पर भी गाज गिरी. पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व डिप्टी जेलर चंद्रकला को भी साजिश में शामिल होकर अपराध को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

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इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. हाईकोर्ट में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ के आदेश को निकहत बानो ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है.

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