ज्ञानवापी के ASI सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष SC में करेगा अपील, जल्द सुनवाई की मांग

संजय शर्मा

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Varanasi News: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सरगर्मियां बढ़ रही हैं. हाल ही में वाराणसी जिला जज ने वजूखाने को छोड़ बाकी ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे का आदेश दे दिया है. कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इसी बीच मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने की तैयारी कर रहा है.

दरअसल बीते 31 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से जुड़ी पांच महिला श्रद्धालुओं की ज्ञानवापी परिसर में देवी श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा-अर्चना करने का अधिकार बहाल करने की याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इसी के साथ वह जल्द से जल्द इसपर सुनवाई की अपील भी करेंगे.

वाराणसी जिला कोर्ट को लेकर भी मुस्लिम पक्ष करेगा ये अपील

मिली जानकारी के मुताबिक, ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर करने जा रही है, उसमें वह हाल ही में वाराणसी कोर्ट के आदेश को भी मेंशन करेगी. बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ASI सर्वे का आदेश दिया था. 

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अब मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की जाएगी. देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की इस अपील पर क्या फैसला लेता है.

जल्दी सुनवाई की कोशिश में मुस्लिम पक्ष

बता दें कि मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होनी थी. मगर जब से वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा दिया गया ASI सर्वे का फैसला आया है, तभी से मुस्लिम पक्ष अब इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में करवाना चाहता है.

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ASI सर्वे को रोकने की होगी कोशिश

दरअसल याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट का 19 मई का आदेश ही बहाल रखा जाए, जिसमें अगले आदेश तक ASI सर्वेक्षण को टालने की बात कही गई है.  मिली जानकारी के मुताबिक, ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने वाराणसी कोर्ट के ASI सर्वे के फैसले को भी रखेगा. मुस्लिम पक्ष की कोशिश है कि किसी भी तरह से ASI सर्वे को रोका जाए.

कार्बन डेटिंग पर लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने अंतमिर रोक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई को तय थी, जिसमें कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन वाराणसी जिला अदालत के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे करने के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष इस मामले में जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चाहता है.

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