होटल लैंड डील केस में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने दिया ये फैसला

विनय कुमार सिंह

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Ghazipur News : उत्तर प्रदेश (UP) के माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक ओर जहां उस पर कई मामले कोर्ट में लंबित हैं. वहीं शुक्रवार को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक पुराने अपराधिक मामले अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. यह मामला गाजीपुर के गजल होटल लैंड डील से संबंधित है. जिसमें गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को अब्बास अंसारी के जमानत याचिका पर सुनवाई की.

अब्बास अंसारी को लगा झटका

बता दें कि अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) विभिन्न अपराधिक मामलों में कासगंज की जेल में बंद हैं. उनके ऊपर मऊ, लखनऊ और गाजीपुर में कई अपराधिक मुकदमें कोर्ट में लंबित हैं. गजल होटल माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम से खरीदा गया था, तब ये लोग नाबालिग थे. कस्टोडियन के रूप में उनकी मां अफ्शा अंसारी भी इस मुकदमे अब्बास और उमर के साथ आरोपी हैं. बता दें कि अगर इस मामले में अब्बास को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उनकी विधायकी भी जा सकती है. फिलहाल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.

ये है पूरा मामला

गजल होटल लैंड डील मामले में सदर कोतवाली में धारा 420, 423, 465 ,467 ,468, 471, 474, 477A , 120B का मामला दर्ज हुआ था. वहीं मामले में शासकीय अधिवक्ता ADGC क्रिमनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि, ‘इस लैंड डील अब्बास के नाबालिग होने के कारण यह मामला गाजीपुर की जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा था, जहां पर इनके द्वारा जमानत की अर्जी दी गई थी. इसे 6 जून को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने 14 जून को जिला जज के यहां अपील किया था. फिर यह मामला पास्को कोर्ट को ट्रांसफर हुआ और फिर उसके बाद ये मामला पिछले दिनों गाज़ीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ. जिसपर जज ने सुनवाई पूरी करते हुए आज उसे खारिज कर दिया है.’

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वहीं गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी हाइकोर्ट का रुख कर सकते हैं. बता दें कि अब्बास अंसारी पहले से ही कासगंज जेल में बंद हैं. वहीं पिता मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और छोटा भाई ऊमर और मां अफ्शा अंसारी फरार चल रहे हैं.

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