सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में किया बरी

आमिर खान

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सपा नेता मोहम्मद आजम खान
SP Leader Mohammed Azam Khan
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Uttar Pradesh News : सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है. आजम पर आरोप था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो वोट डालने के लिए अपने वाहन से पोलिंग बूथ राजा डिग्री कॉलेज पहुंचे थे, जो मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में था. नियम ये है कि 200 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन से आ-जा नहीं सकता है. इस संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने केस दर्ज कराया था, जो रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था. 

आजम खान को बड़ी राहत

इसी मामले में आज (28 अगस्त) कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है. इस विषय पर आजम खान के वकील मोहम्मद मुर्सलीन ने बताया कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव था. मोहम्मद आजम खान के खिलाफ तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि वो मतदान परिसर के अंदर अपनी गाड़ी से वोट डालने पहुंचे थे. इसमें चार्जशीट दाखिल हुई और एनसीआर दर्ज हुई. 

चार्जशीट के बाद माननीय न्यायालय में ट्रायल चला, जिसमें 5 गवाह पेश हुए और अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा. ऐसे में कोर्ट ने इसे झूठा केस पाते हुए आजम खान को बरी कर दिय.  वकील के मुताबिक- ये 2019 का मामला था, आजम खान पर ये केस 171 एफ आईपीसी और 133 आरपी एक्ट के तहत दर्ज हुआ था. आज कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आजम साहब को बरी कर दिया.

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