यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आरक्षण का फंसा पेंच

संतोष शर्मा

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UP Nagar Nikay Chunav 2022 : उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर मंगलवार तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना कल तक जारी करने से रोका है. इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है. ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा मंगलवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश किया जाएगा.

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा देने के बाद फिर मामले की सुनवाई होगी. तब तक राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अटकलें लगाई जा रही थीं कि 2-3 दिनों के भीतर नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है. दरअसल, 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आर आरक्षित की गई हैं. इसमें 2 सीटों में एक सीट महिला के लिए रिजर्व की गई है.

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वहीं, उत्तर प्रदेश नगर निगम में 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं. इसमें 2 सीटें महिला के लिए रिजर्व रखी गई हैं.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में इस बार 762 सीटों पर मतदान होना है. इसमें से 17 नगर निगम शामिल हैं. जबकि 200 नगरपालिका और बाकी नगर पंचायतों में चुनाव होना है. बता दें कि निकाय चुनाव के लिए एक हफ्ते पहले नगर निगम और नगरपालिका औऱ नगर पंचायतों के लिए आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है.

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