घर के सामने छलनी कर दिए गए थे कांग्रेस नेता…मुख्तार अंसारी को सजा मिलने पर ताजा हुई घटना
बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके साथी भीम सिंह को गाज़ीपुर की कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी.…
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बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके साथी भीम सिंह को गाज़ीपुर की कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी. 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और फिर सजा का ऐलान कर दिया. उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था.
बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में जो 5 मामले दर्ज थे, उनमें से 4 मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त किया जा चुका है. सिर्फ कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का मामला कोर्ट में विचाराधीन है.
साल 1996 में गाजीपुर कोतवाली में मुख्तार अंसारी, साथी भीम सिंह समेत अन्य साथियों के पास पुलिस पार्टी पर हमले का मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद गाजीपुर पुलिस ने गाजीपुर कोतवाली में 192 / 96 का क्राइम नंबर पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया. मुख्तार अंसारी पर लिखे गए गैंगस्टर के केस में पांच अन्य मामलों को भी शामिल किया गया. जो 5 मामले शामिल किए गए उनमें से 4 में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने ट्रायल के बाद दोषमुक्त कर दिया है. सिर्फ कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का मामला अभी विचाराधीन है. इन 5 मामलों के आधार पर ही लिखे गए गैंगस्टर एक्ट के केस में मुख्तार अंसारी को गाज़ीपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.
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बता दें कि मुख्तार अंसारी पर कुल 59 केस दर्ज हैं, जिनमें से 20 मामले अभी विभिन्न कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं.
घर के सामने छलनी कर दिए गए थे कांग्रेस नेता
जिस एक मामले में मुख्तार अंसारी पर अभी फैसला आना बाकी है वह है कांग्रेस विधायक रहे अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का मामला है. बता दें कि 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के थाना चेतगंज के लहुरावीर इलाके में अजय राय के घर के बाहर ही दिन दहाड़े कांग्रेस नेता रहे अवधेश राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी के साथ भीम सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलीम, कमलेश सिंह, राकेश न्यायिक के ऊपर FIR दर्ज करवाई थी. मामला जून 2022 से वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. वादी पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है, आरोपी पक्ष की तरफ से गवाही और बचाव पक्ष की दलील बाकी है, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी 2023 को होगी.
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