लखीमपुर खीरी हिंसा: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की डिस्चार्ज अर्जी पर आपत्ति दाखिल

संतोष शर्मा

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लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में तिकुनिया गांव में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में मुख्य अभियुक्त और केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्र की खुद को आरोपों से अलग करने की अर्जी (डिस्चार्ज एप्लीकेशन) पर अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को अपनी आपत्ति दाखिल की.

जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्र की अदालत में आशीष मिश्र की अर्जी पर अभियोजन पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है.

मामले के पांच अन्य अभियुक्तों अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, शेखर भारती और नंदन सिंह बिष्ट की ओर से भी आरोपों से अलग करने की अर्जी दाखिल की गई. इस पर अभियोजन पक्ष ने अदालत से आग्रह किया कि वह उन पांचों अभियुक्तों की अर्जी पर अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिये उसे कुछ समय दे.

त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 मई नियत की है.

इससे पहले केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ के बेटे और तिकुनिया कांड के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र उर्फ मोनू को मामले की सुनवाई के लिये कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया.

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अदालत लाये जाते वक्त मिश्रा मूंछों पर ताव देते हुए जाता नजर आया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सुनवाई के दौरान अन्य अभियुक्तों को भी अदालत में हाजिर किया गया. लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछली तीन अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गयी थी.

मरने वालों में दो भाजपा कार्यकर्ता और एक वाहन चालक भी शामिल था. इस मामले में दो मुकदमे दर्ज किये गये हैं. पहला मुकदमा चार किसानों और एक पत्रकार की मौत से सम्बन्धित है.

इस मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी का बेटा आशीष मिश्र मुख्य अभियुक्त है. वहीं, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया दूसरा मुकदमा दो भाजपा कार्यकर्ताओं समेत तीन लोगों की मौत से जुड़ा है.

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विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) ने दोनों मामलों की जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिये हैं. एसआईटी ने पहले मुकदमे में दाखिल आरोप पत्र में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी समेत 14 लोगों को अभियुक्त बनाया है.

वहीं, दूसरे मुकदमे में चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है. ये दोनों ही मुकदमे लखीमपुर खीरी की जिला एवं सत्र अदालत में विचाराधीन हैं.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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