2015 में राहुल बन मिला, 2023 में जबरन निकाह किया, मुंबई की युवती के साथ शख्स ने गंदा खेल खेला

देवेंद्र शर्मा

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UP News: साल 2015 में मुंबई की रहने वाली एक युवती की दोस्ती सोशल मीडिया पर राहुल नाम के युवक के साथ हुई. इसी साल युवती के पति की मौत हो गई. ऐसे में राहुल युवती के घर आने-जाने लगा. साल 2015 में हुई ये दोस्ती 8 साल तक चलती रही. इस दौरान युवती को राहुल पर पूरा विश्वास हो गया. फिर साल 2022 आया. युवक 8 मार्च 2022 के दिन युवती को दवाई दिलवाने अपने साथ ले गया. फिर वह युवती को होटल में ले गया और उसे कोल्ड ड्रिक पिलाई. इसके बाद युवक ने युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.

ऊपर आपने जो कहानी पढ़ी वह मुंबई में रहने वाली युवती की आपबीती का सिर्फ एक पहलू है. युवती ने इसके आगे की जो कहानी सुनाई है, उसे जान पुलिस भी चौंक गई है. दरअसल युवती को आगे पता चलता है कि जिसे वह राहुल समझ रही है, वह राहुल है ही नहीं. जिस युवक के साथ वह पिछले 8 या 9 सालों से संपर्क में हैं, उस युवक की वह पहचान है ही नहीं. .   

राहुल की सच्चाई जान सन्न रह गई युवती

हापुड़ पुलिस में युवती ने युवक के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, वह हैरान कर देने वाले हैं. युवती का आरोप है कि होटल में रेप करने के बाद आरोपी ने उसे उसकी अश्लील वीडियो दिखाई. जब पीड़ित ने आरोपी से वीडियो हटाने के लिए कहा तो आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया. शादी की बात सुन युवती ने हामी भर दी.

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पीड़िता के मुताबिक, 25 मार्च 2023 के दिन आरोपी युवक उसके घर आया और मुंबई से दिल्ली के एक धार्मिक स्थल पर ले गया. वहां पहले से ही 2 युवक मौजूद थे. जैसे ही युवती ने वह धार्मिक स्थल देखा, वह सन्न रह गई. दरअसल तब जाकर युवती को पता चला कि जिसे वह पिछले 9 सालों से राहुल समझ रही थी, वह वसीम मलिक है.

जबरन हुआ युवती का निकाह

युवती का आरोप है कि उस दिन आरोपियों ने जबरन उसका निकाह आरोपी युवक के साथ कर दिया. निकाह के बाद वसीम उसे सेक्टर-49 के बरौला लेकर पहुंचा. इस दौरान उसके साथ रेप की वारदात को भी अंजाम देता रहा. युवती के मुताबिक, हद तो तब हो गई जब आरोपी उसकी 8 साल की बेटी पर भी इस्लाम अपनाने का प्रेशर बनाने लगा. युवती का कहना है कि वसीम कई सालों से सोशल मीडिया पर लव जिहाद चला रहा है. पीड़िता ने अब पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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पुलिस ने ये बताया

इस पूरे मामले में हापुड पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपी के खिलाफ धारा 328/376/506/420 और यूपी धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी का नाम वसीम मलिक उर्फ राहुल है. वह थाना बाबूगढ का रहने वाला है. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

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