गाजियाबाद: कुत्ते पालने के हैं शौकीन तो जान लें रजिस्ट्रेशन से संबंधित ये जरूरी नियम

मयंक गौड़

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अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं और कुत्ते पालने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. दरअसल, गाजियाबाद नगर निगम जल्द ही है एक नया नियम कुत्तों को पालने के संबंध में लागू करने वाला है.

अगर आप गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं तो कुत्तों को पालने के संबंध में गाजियाबाद नगर निगम एक मकान, फ्लैट में सिर्फ दो ही कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करेगा. इस नियम के लागू होने के बाद से लोग ज्यादा कुत्ते नहीं पाल सकेंगे.

साथ ही अगर आप डॉग्स लवर हैं और स्ट्रीट डॉग को पेटस के रूप में पालना चाहते हैं तो गाजियाबाद नगर निगम 2 स्ट्रीट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा. दो स्ट्रीट डॉग्स को पेट्स के रूप में अपने घर में पालने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको नहीं देना होगा.

गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में बीते साल ये नए प्रस्ताव पास कर दिए गए थे और नगर निगम ने इन्हें लागू करवाने से पहले लोगों से इन प्रस्तावों को लेकर आपत्तियां मांगी थी.  और अब मिली आपत्तियों के निस्तारण के बाद इन प्रस्तावों को गजट में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा. गजट में शामिल होने के बाद ही इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन गाजियाबाद नगर निगम शुरू करेगा.

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बता दें कि गाजियाबाद में पालतू डॉग्स और स्ट्रीट डॉग को लेकर सोसायटियों में अक्सर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है और जिसके चलते पेट्स लवर और डॉग्स से परेशान लोग आमने-सामने आ जाते हैं और विवाद बढ़ता जाता है.

नए नियम के लागू हो जाने के बाद लोग एक घर मे सिर्फ दो डॉग्स का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में करवा पाएंगे और उससे ज्यादा डॉग्स पालने पर लोगों को 5 हजार रुपये के जुर्माने का सामना भी करना पड़ेगा.

बता दें कि इससे पहले भी गाजियाबाद नगर निगम, कुत्तों के पालने को लेकर एक नियम बना चुका है और गाजियाबाद में तीन आक्रामक नस्ल के कुत्ते रॉटविलर, पिटबुल डॉग, अर्जिटिनो जैसे नस्ल के कुत्तों के पालने पर रोक लगा चुका है.

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