अतुल ने जीवन समाप्त करने से पहले किए थे ये सारे काम, पूरी लिस्ट बनाकर बोर्ड पर चिपका दी थी
Atul Subhash Suicide Case Study: बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष का 24 पन्नों का नोट और 80 मिनट के वीडियो ने सनसनी फैलाकर रख दी है.
ADVERTISEMENT
Atul Subhash Suicide Case Study: बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करने वाले 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष का 24 पन्नों का नोट और 80 मिनट के वीडियो ने सनसनी फैलाकर रख दी है. मालूम हो कि अपनी जीवन लीला खत्म करने से पहले अतुल ने इस नोट और वीडियो में वैवाहिक मुद्दों, अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों और पत्नी, रिश्तेदारों व उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण वर्षों से चली आ रही 'मानसिक प्रताड़ना' के बारे में विस्तार से बताया है. इस बीच अतुल द्वारा बनाई गई एक लिस्ट सामने आई, जिसमें उन्होंने अपने आखिरी किए गए कामों का जिक्र किया है.
अतुल की लिस्ट से क्या पता चला
आपको बता दें कि अतुल ने मरने से पहले एक बोर्ड पर दो कागज चिपकाए थे. एक कागज पर अतुल ने उन तमाम चीजों का जिक्र किया था जो उन्हें जीवन समाप्त करने से पहले करनी थीं. इसमें नहाना, गेट बंद करना, कार-बाइक की चाबी को फ्रिज पर रखना, भगवान शिव का 108 बार नाम लेना, हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट-वकील को मेल भेजना, सुसाइड नोट और वीडियो ग्रुप्स में भेजना और इसे अपलोड करना, सबको बकाया चुकाना आदि शामिल है. इसके अलावा, अतुल ने बोर्ड पर एक और कागज चिपकाया था जिसपर लिखा था- 'जस्टिस इस ड्यू' (न्याय अभी बाकी है).
आपको बता दें कि सुभाष की मौत के बाद उनकी पत्नी और ससुराल के सदस्यों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया जौनपुर की रहने वाली हैं, जहां उन्होंने पहली बार अतुल, उनके भाई और माता-पिता के खिलाफ साल 2022 में दहेज उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता ने 24 अप्रैल 2022 को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए जौनपुर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पति, सास, ससुर और देवर को आरोपी बनाया था. यह प्राथमिकी जौनपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 323 (हमला), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी.
निकिता ने अतुल पर लगाया ये आरोप
निकिता ने कहा कि उसने 26 अप्रैल 2019 को वाराणसी जिले में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अतुल से शादी की थी, मगर दहेज में 10 लाख रुपये की मांग को लेकर अतुल और उसके परिजन उसे मारते-पीटते थे. निकिता ने दावा किया था, ''मेरे पति शराब पीकर मुझे पीटते थे. वह मुझे धमकाकर मेरे खाते से मेरी पूरी तनख्वाह अपने खाते में डलवा लेते थे.'' निकिता ने दावा किया था कि बाद में ससुराल के लोगों की प्रताड़ना से परेशान उसके (निकिता) पिता की अचानक तबीयत खराब हो गयी थी और 17 अगस्त 2019 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT