ज्ञानवापी केस: कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं इसपर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर…
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ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है. ज्ञानवापी सर्वे (Gyanvapi Case) में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, इस पर कोर्ट का आदेश सात अक्तूबर को आएगा. जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की अर्जी सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सुनवाई के दौरान वादिनी राखी सिंह के वकील ने कार्बन डेटिंग न कराये जाने की मांग की तो वहीं चार अन्य वादियों के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कार्बन डेटिंग या साइंटफिक जांच करवाकर उसकी प्राचीनता का पता लगाने की गुहार लगाई.
कोर्ट में आज करीब एक घंटे तक सुनवायी चली. सुनवाई के बाद वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के आदेश में लिखा हुआ है कि जिला जज सारे एप्लीकेशन को डिसाइड कर सकते हैं. कोर्ट में कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग पर विष्णु शंकर जैन ने बताया कि प्रतिवादी पक्ष की मंशा नहीं है की कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो. उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि साइंटिफिक माध्यम से कथित शिवलिंग की जांच हो और रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो. उन्होंने आगे बताया कि 7 अक्टूबर को इस मामले पर कोर्ट आर्डर देगा.
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वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी की तरफ से ही वादी राखी सिंह के वकील मान बहादुर सिंह और प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से वकील तौहिद खान कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग के खिलाफ एक मत नजर आए.
राखी सिंह के वकील मान बहादुर सिंह ने यूपी तक को बताया कि अगर कार्बन डेटिंग सहित अन्य कोई साइंटिफिक तरीका अपनाया जाता है तो उसके तहत कथित शिवलिंग से पार्टिकल लिया जाएगा. जिससे कथित शिवलिंग डैमेज हो जाएगा और विखंडित हो जाने पर उसकी पूजा अमंगलकारी होगी. इसलिए कार्बन डेटिंग नहीं कराना चाहिए, अगर जाकर देखना है तो भले ही देख ले कि वह शिवलिंग है या नहीं. उन्होंने मांग की कि बगैर कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचाए जांच हो उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
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