नोएडा में 562 AQI, भयावह प्रदूषण को देख 8वीं तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद, होगी ऑनलाइन क्लास

कुमार कुणाल

04 Nov 2022 (अपडेटेड: 14 Feb 2023, 08:58 AM)

नोएडा समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Noida, Delhi-NCR) का भयावह रूप देखने को मिला है. नोएडा में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI)…

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नोएडा समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Noida, Delhi-NCR) का भयावह रूप देखने को मिला है. नोएडा में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 562 आंका गया है. यह पल्यूशण की गंभीर स्थिति है. वहीं दिल्ली में AQI 472 मापा गया है. नोएडा में खराब हालात को देखते हुए आठवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है. इनमें 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया गया है. 9 से 12वीं तक के स्कूलों के लिए भी सुझाव दिया गया है कि संभव हो तो क्लास ऑनलाइन ही चलाई जाए.

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गौतमबुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी स्कूलों को इस संबंध में लेटर जारी कर दिया है. इस लेटर में लिखा गया है कि एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से सभी बोर्ड की कक्षा एक से आठ तक की क्लास 8 नवंबर तक ऑनलाइन ही चलेंगी. लेटर में लिखा गया है कि संभव हो तो 9 से 12 तक की क्लास भी ऑनलाइन चले. इसके अलावा स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है.

AQI 500 पार जाने का मतलब समझिए

नोएडा में फिलहाल के हालात गैस चैंबर जैसे हो गए हैं. आपको बता दें कि जीरो से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ माना जाता है. इसके ऊपर की स्थिति खतरनाक होती है, जिसमें सांस लेना मुश्किल होता है.

एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नोएडा में 10 पाबंदियां

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नोएडा में भी अब सख्ती बरती जाएगी यह फैसला नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने लिया है और नोएडा में हाई लेवल मीटिंग के बाद 10 पाबंदियां लगाई गई है। हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया कि जिले के सभी हॉट मिक्स प्लांट और आरएसी बंद कर दिए जाएंगे.

ज़िला प्रशासन ने आदेश दिया कि मैकेनिकल स्विमिंग में धूल नहीं होनी चाहिए और यह भी तय किया गया है कि बिल्डर साइटों पर एंटी स्मॉग गन लगाई जाए. 5000 वर्गमीटर वाली साइट पर स्मॉग गन लगाना होगा. 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए दो स्मॉग गन, 15 हज़ार वर्गमीटर के लिए तीन और 20000 स्क्वायर मीटर के लिए चार स्मॉग गन लगाना जरूरी होगा. निर्माण कार्य को डस्ट ऐप पर रजिस्टर करवाना ज़रूरी होगा. निर्माण सामग्री ढक के रखनी होगी.

खुले में आग लगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. होटलों में बड़े तंदूर बंद रहेंगे. पूरे जिले में किसी भी तरह की खनन की कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी. कोई खनन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कूड़ा गत्ता और घांस पत्तों को जलाने पर पाबंदी है. डीज़ल इंजन और जनरेटर प्रतिबंधित है. इसी कड़ी में फायर डिपार्टमेंट ने पांच फ़ायर टेंडर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं हैं, जिससे कि अलग क्षेत्रों में छिड़काव किया जाएगा. सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि आईटीएमस यानि इंटिग्रेटेड ट्रैफ़िक मैनज्मेंट सिस्टम के जरिए पोलूशन के इंडेक्स की जानकारी ली जाएगी. अलग-अलग जगहों पर सेन्सर लगाए गए हैं जो क्वालिटी इंडेक्स बताएंगे.

ग्रैप-4 तुरंत प्रभाव से लागू

दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान ( ग्रैप) की स्टेज -4 तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. एयर पल्यूशन ‘सिवीयर प्लस’ श्रेणी में होने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है. ग्रैप की स्टेज -4 के तहत प्रतिबंध और कड़े होंगे. दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, केवल आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के ट्रकों को ही प्रवेश की अनुमति, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक भी कर सकते हैं प्रवेश. दिल्ली और साथ लगते एनसीआर के ज़िलों में डीज़ल चालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. केवल बीएस-6 वाहनों को ही छूट रहेगी.

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