UP News: हर बड़े शहर में गाड़ी पार्क करने की समस्या है. इसको लेकर हर दिन विवाद की भी खबर सामने आती है. दरअसल गाड़ी पार्क करने की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर देते हैं. मगर अब उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने को लेकर नया नियम बनाया जा रहा है.
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उत्तर प्रदेश में सड़कों पर रात भर गाड़ी खड़ी करने पर अब शुल्क देना होगा. बता दें कि इसकी तैयारी नगर विकास विभाग द्वारा की जा रही है. अब से अगर रात भर गाड़ी सड़क पर खड़ी रहेगी तो शुल्क लिया जाएगा. यह शुल्क प्रति रात 100 रुपए, सप्ताह में 300, महीने में 1,000 तो साल का 10,000 तक होगा.
बिना परमिट के खड़ी हुई कार तो लिया जाएगा 3 गुना शुल्क
बता दें कि अगर गाड़ी बिना परमिट के खड़ी होती है तो गाड़ी वाले से 3 गुना शुल्क लिया जाएगा. इस प्रस्ताव को लेकर नगर विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम से आपत्ती मांगी गई है. इसको लेकर मेल आईडी भी जारी की गई है. इसके बाद ये नियम जल्द ही कैबिनेट में आएगा और मंजूरी मिलते ही पार्किंग की नई नीति राज्य में शुरू हो जाएगी.
आखिर क्यों उठाया जा रहा ये कदम?
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पार्किंग के लिए स्पष्ट नियम नहीं होने की वजह से मनमाने तरीके से ठेका उठते रहते हैं, जिसके जलते शहर में अवैध पार्किंग काफी बढ़ गई हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने संयोजित पार्किंग के लिए नगर विकास से नीति लाने का निर्देश दिया था. इसी क्रम में नगर विकास नई पार्किंग नीति लेकर आ रहा है. इस नई नीति में नगर निगम द्वारा विकसित पार्किंग के निजीकरण करने को लेकर भी विचार किया जाएगा.
ऐसा रहेगा शुल्क नियम
बता दें कि जिस शहर में 10 लाख की आबादी है, वहां 2 घंटे के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन के लिए 15 से 30 रुपये लिए जाएंगे तो वहीं 1 घंटे के लिए 7 से 15 रुपये लिए जाएंगे. तो वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 2 घंटे के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहन का रेट 10 से 20 रुपये तक होगा. 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दो पहिया 855 और चार पहिया के लिए 1800 रुपये का मासिक पास बनेगा. 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में दो पहिया के लिए 600 रुपये और चार पहिया का 1200 रुपये का मासिक पास बनेगा.
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