ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कथित तौर पर शिवलिंग जो मिला है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और नमाजियों को भी रोकना नहीं है.
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सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आदेश जारी करेंगे की जिला मस्जिट्रेट उस जगह की सुरक्षा करें जहां शिवलिंग मिला है, लेकिन ये लोगों के नमाज अदा करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमें आशंका है कि शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे. इसपर जज ने कहा- हम सुरक्षा का आदेश देंगे. मेहता ने कहा- मैं इस पर कल बताना चाहूंगा. आपके आदेश का कोई अवांछित असर न पड़े, हम यह चाहते हैं.
इधर मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि इस आदेश से जगह की स्थिति बदल जाएगी. वजू के बिना नमाज नहीं होती है. उस जगह का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है.
इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे. अभी हम उस जगह के संरक्षण का आदेश बरकरार रखेंगे. हम डीएम को इसका निर्देश देंगे. अगर कोई शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन अभी नमाज नहीं रोकी जानी चाहिए.
हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा- मेरी मांग वही है कि निचली अदालत के आर्डर पे रोक लगा दी जाये. ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है. अभी कोर्ट अन्य पहलुओं और अंतरिम व्यवस्था पर चर्चा कर रहा है.
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