Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है. मालूम हो कि एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को आशीष मिश्रा के अलावा 13 अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी गई थी.
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जानकारी के मुताबिक एडीजे फर्स्ट सुशील श्रीवास्तव की कोर्ट में धारा 147, 148, 149, 326, 30, 302, 120 B, 427 और धारा 177 में आरोप तय किए गए हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पाए गए हैं.
बता दें कि आशीष मिश्रा द्वारा जमानत के लिए गुहार लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने पर फैसला सुनाए. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पहले ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर तक आरोप तय करने पर फैसला सुनाए. उसके बाद 12 दिसंबर को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को भारी हिंसा हुई थी.
किसानों की तैयारी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा टेनी का विरोध करने की थी. किसान शांतिपूर्वक सड़क से जा रहे थे कि पीछे से आई तेज रफ्तार थार गाड़ी किसानों को कुचलते हुए थोड़ा आगे जाकर पलट गई.
गौरतलब है कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे थे. आरोप है कि उस वक्त आशीष मिश्रा ने अपनी महिंद्रा थार एसयूवी किसानों पर चढ़ा दी थी. इस हिंसा में चार किसान समेत कुल 8 लोगों की जान चली गई थी. हिंसा की यह घटना तिकुनिया में आयोजित दंगल कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचने से पहले हुई थी.
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