Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं. मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया. अदालत ने शनिवार को मुख्तार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माने भी लगाया गया है. लगभग 16 साल पुराने मामले में कोर्ट का ये फैसला आया है. बता दें कि मुख्तार के भाई और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर भी फैसला भी आज आने वाला है.
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क्या है मामला
मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद साल 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसका फैसला आज आ रहा है. आपको यह भी बता दें कि अगर कोर्ट सांसद अफजाल अंसारी को 2 साल से अधिक की सजा सुनाती है तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता चली जाएगी.
मुख्तार पर दर्ज हैं दर्जनों मुकदमें
मिली जानकारी के मुताबिक, बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केस दर्ज हैं तो वहीं मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं. मगर अभी तक मुख्तार को सिर्फ 3 मामलों में ही सजा सुनाई गई है. इसी के साथ 17 मामले अभी विचारधीन हैं.साल 2022 दिसंबर में ही मुख्तार अंसारी और उसके साथी भीम सिंह को एक अन्य मामले में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.
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