Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में बड़ी राहत मिली है. हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से हेट स्पीच मामले में जमानत मिल गई है. बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के समय अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया था.
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अब्बास अंसारी को मिली राहत
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हेट स्पीच के मामले पर विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था. कोतवाली थाना क्षेत्र के पहाड़पूरा मैदान में विधानसभा चुनाव के समय मंच से अधिकारियों को धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए 3 मार्च 2022 को एसआई गंगाराम बिंद द्वारा नगर कोतवाली मऊ में अब्बास अंसारी उसके छोटे भाई उमर अंसारी और जनसभा के आयोजक मंसूर अहमद अंसारी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.
चुनाव के दौरान अधिकारियों को दी थी धमकी!
इन सभी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 97/2022 में धारा 153A, 120B, 171F , 186, 189, 506 के तहत नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं सोमवार को अब्बास अंसारी के वकील की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जज ने अब्बास अंसारी की जमानत को सशर्त स्वीकार कर लिया है. गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में एक जनसभा करते हुए मंच से अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के द्वारा चुनाव के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोकने और उनका हिसाब-किताब करने संबंधी बयान दिया था. और जब यह बयान अब्बास अंसारी के द्वारा मंच से दिया जा रहा था तब मंच पर उमर अंसारी भी मौजूद था.
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