मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को जेल में पत्नी निखत से मिलने वाले केस में मिली बेल, क्या बाहर आएगा?

संजय शर्मा

18 Oct 2024 (अपडेटेड: 18 Oct 2024, 03:28 PM)

UP News: माफिया-बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और जेल में अपनी पत्नी से अवैध तरीके से मिलने वाले केस में अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है. इसे अब्बास अंसारी के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.

Abbas Ansari

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UP News: माफिया-बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और जेल में अपनी पत्नी से अवैध तरीके से मिलने वाले केस में अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है. इसे अब्बास अंसारी के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिलने के बाद भी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. दरअसल गैंगस्टर एक्ट समेत अनेक कई मामलों में अब्बास अंसारी आरोपी हैं. ऐसे में वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.

बता दें कि अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस और जेल में अपनी पत्नी निखत अंसारी से अवैध तरीके से मिलने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. अब इन दोनों मामलों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं.

क्या है ईडी का मामला?

ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया पैसे के लेनदेन का संबंध साबित होता है. मनी लांड्रिंग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत इस बात से संतुष्ट नही है कि अभियुक्त इस मामले में निर्दोष है.

आरोप है कि मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म मनी लॉन्ड्रिंग में सीधे तौर पर शामिल है. उक्त फर्म ने जमीनों पर कब्जा कर वहां निर्माण कार्य किया है. वहां गोदाम बनाए हैं और उन गोदामों को एफसीआई को किराए पर देकर 15 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. कंपनी पर नाबार्ड से सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त करने का भी आरोप है. आरोप है कि इस कंपनी से अब्बास अंसारी भी जुड़े हुए हैं.

जेल में पत्नी से मिलने का मामला क्या है?

दरअसल चित्रकूट की एसपी और डीएम को सूचना मिली थी कि जिला जेल में बंद अब्बास अंसारी से उसकी पत्नी निखत अंसारी अवैध तरीके से मिलने आती हैं. इसमें जिला जेल प्रशासन के अधिकारी समेत कई बड़े लोग शामिल हैं. डीएम और एसपी ने चुपचाप जेल में छापा मारा था और निखत और अब्बास को मुलाकात करते हुए पकड़ लिया था. इस मामले में जिला जेल के कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी. सामने आया था कि अब्बास ने जेल में भी अपना दबदबा बना लिया था. 

गैंगस्टर एक्ट कर रहा अब जेल में रहने के लिए मजबूर

बता दें कि अब गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामला ही है, जिसकी वजह से मुख्य तौर पर अब्बाज अंसारी जेल में बंद है. गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है. अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरित जमानत की मांग भी की थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को ठुकरा दिया. 

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर चार हफ्ते में सुनवाई पूरी करने की कोशिश करें.

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