नोएडा में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से सेफ सिटी योजना के तहत सभी सरकारी और गैर-सरकारी इंस्टिट्यूट और कोचिंग सेंटर के लिए डीआईओएस ने दिशा निर्देश जारी किया है. डीआईओएस की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिले के सभी कोचिंग सेंटर केवल 8 बजे तक संचालित होंगे. साथ ही कॉलेजों के बाहर दो-दो सीसीटीवी भी लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.
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महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार लगातार कोई न कोई कदम उठाते रहती है. इसी कड़ी में गौतमबुद्ध नगर जनपद में माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से सेफ सिटी योजना के तहत दिशा निर्देश जारी किया गया है. इसमें जिले में संचालित सभी कोचिंग सेंटर अब केवल 8 बजे तक चलेंगे. इसके लिए डीआईओएस की एडवाजरी कोचिंग सेंटर के संचालकों को भी दे दिया गया है.
इसके अलावा यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों में भी सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी दिशा निर्देश दे दिया गया है. वहीं, छात्राओं के सुरक्षा को लेकर अल-अलग टॉयलेट बनाने का भी पत्र दिया गया है.
डीआईओएस ने क्या कहा?
डीआईओएस डॉ धर्मेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश कोचिंग सेंटर, स्कूल और कॉलेजों के लिए जारी किया गया है. मुख्यतः कोचिंग सेंटर 8 बजे तक संचालन करना, कॉलेज परिसर के बाहर सीसीटीवी लगाना और बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाना है. इन सभी चीजों की निगरानी के लिए 12 टीमें बना दी गई हैं, जो कि समय-समय पर निरीक्षण करेगी.
वहीं, हमने इस फैसले को लेकर इंस्टिट्यूट में क्लास लेने वाले और डाटा एनालिसिस का कोर्स करने वाली छात्राओं से बात की तो उन्होंने बताया कि यह हमारी सरकार का बहुत ही बढ़िया कदम है, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए बेहतर है. यह उन लड़कियों के लिए और ज्यादा अच्छा है, जो दूर दराज गांव और कस्बे में रहकर पढ़ाई करती हैं.
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