Uttar Pradesh News : लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है. सपा नेता आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में दोषी करार दिया है. इस मामले में आजम खान को सात साल की सजा सुनाई गई है. बता दें कि 16 मार्च को कोर्ट ने आजमं खान समेत चार लोग दोषी करार दिया था और आज सजा सुनाई है.
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सात साल की हुई सजा
बता दें कि रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़े जाने के चर्चित मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान पर धारा 452 के तहत 7 वर्ष की सजा तथा 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अतिरिक्त रामपुर के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सिटी आले हसन खान और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान सहित तीन लोगों को धारा 452 के तहत 5 वर्ष की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया है. बता दें कि रामपुर के एमपी-एमएलए विशेष अदालत सेशन ट्रायल डॉ विजय कुमार की अदालत ने ये फैसला सुनाया है.
बस्ती में घुसकर लूटपाट का था आरोप
गौरतलब है कि सीतापुर जेल में बंद सपा नेता को शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर लाया गया था. उनके साथ इस मामले में आरोपी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन भी मौजूद थे. सभी आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा के ऐलान कर दिया. इन सभी पर रामपुर के डूंगरपुर बस्ती में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने का आरोप है.
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