समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है. आजम की ओर से कपिल सिब्बल ने याचिका मेंशन की है. सिब्बल ने कहा कि इलाहाबाद होई कोर्ट ने जमानत याचिका पर पिछले साल दिसंबर से आदेश रिजर्व करने के बाद अरसे से फैसला लंबित रखा हुआ है. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर समुचित आदेश दे. कोर्ट ने बस इतना कहा कि हम देखेंगे.
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इसके बाद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत अर्जी पर शीघ्र सुनवाई करने की गुहार लगाते हुए कहा कि आजम खान के खिलाफ 87 एफआईआर दर्ज हैं. उनको 83 मामलों में जमानत मिल चुकी है. अभी चार मामले चल रहे हैं. दो मामलों में उनको जमानत मिल गई है.
हाई कोर्ट ने आजम की जमानत अर्जी पर फैसला करीब पांच महीने पहले यानी पिछले साल चार दिसंबर को ही सुरक्षित किया था. अभी तक उनकी जमानत पर अदालत ने फैसला सुनाया नहीं है. इसके बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव ने इस याचिका को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने का कहा. उन्होंने कहा कि हम देखते हैं.
आजम खान ने दो फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. तब उन्होंने चुनाव लड़ने और प्रचार करने के अधिकार की रक्षा की गुहार कोर्ट से लगाई थी. कोर्ट ने अगले हफ्ते ही उनकी अर्जी खारिज कर दी.
खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान के खिलाफ दर्ज 87 केस में 84 केसों में जमानत मिलने के बावजूद जेल में रखा गया है. सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल हाई कोर्ट गए थे, लेकिन बार-बार किसी न किसी कारण सुनवाई टल गई. तीन बार उन्होंने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई. महीनों से सुनवाई नहीं हुई. अब आखिर उनके मुवक्किल जाएं तो कहां जाएं.
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