उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
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यह निर्देश कोविड-19 महामारी के प्रारंभ होने से समाप्त होने तक की अवधि के लिए लागू रहेंगे. यह छुट्टी कैलेंडर वर्ष में दिए गए आकस्मिक अवकाश से अतरिक्ति होगा और किसी साधारण छुट्टी के साथ संयोजित करके भी स्वीकृत किया जा सकेगा.
विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश-
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कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों को 1 माह तक विशेष का आकस्मिक अवकाश
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कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अधिकतम 21 दिन का आकस्मिक अवकाश
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लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी 1 माह का आकस्मिक अवकाश
कंटेनमेंट जोन घोषित होने तक कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश-
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1 महीने से अधिक होने पर रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा.
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विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा एक से अधिक अवसरों के लिए भी मान्य.
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कोविड और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अलग से अवकाश देने का नियम.
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