हाथ में कलावा बांध आया और नाम आनंद बताया, इस लड़के के चक्कर में लड़की हुई प्रेगनेंट तो खुला राज

Bareilly News: बरेली में जज रवि दिवाकर की कोर्ट ने लव जिहाद और गर्भपात कराने के मामले में एक साल पहले हुई एफआईआर में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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Bareilly News: बरेली में जज रवि दिवाकर की कोर्ट ने लव जिहाद और गर्भपात कराने के मामले में एक साल पहले हुई एफआईआर में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने लड़के के पिता को भी दो साल की सजा का ऐलान किया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में एक बड़ी टिप्पणी भी की है. अदालत ने कहा कि 'लव जिहाद के लिए हिंदू धर्म की महिला को दूसरे समुदाय का युवक बहला फुसलाकर धर्मपरिवर्तन करता है. इस काम के लिए बहुत से धन की जरुरत पड़ती है. यह हिंदुस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व और लोग शामिल हैं, जो हिंदू महिलाओं के साथ लव जिहाद के माध्यम से अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं.' कोर्ट ने बरेली एसएसपी को आदेश दिया कि सभी थानों को आदेश दें कि उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध कानून के तहत नजर रख कार्रवाई की जाए. 

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अब जानिए पूरा मामला

गौरतलब है कि राजेंद्र नगर कॉलोनी निवासी एक युवती कंप्यूटर कोचिंग पढ़ने जाती थी. इस दौरान उसकी मुलाकात एक युवक से हुई. उसने युवती को अपना नाम आनंद बताया, वह हाथ में कलावा भी बांधता था. मुलाकात के बीच युवक ने अपनी मीठी-मीठी बातों से युवती को अपने प्रेमजाल में फंस लिया. युवक ने लड़की पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया. 

आनंद निकला आलिम

पिछले साल 13 मार्च को आरोपी, युवती को बरेली-पीलीभीत बाईपास रोड स्थित एक मंदिर में ले गया. यहां उसने युवती की मांग में सिंदूर भरकर जल्द से जल्द शादी करने की बात कही. साथ ही इस बीच उससे शारीरिक संबंध भी स्थापित किए, जिसके नतीजे में वह गर्भवती हो गई. फिर 11 मई 2023 को हाफिजगंज के एक अस्पताल में युवती का गर्भपात भी कराया गया. इस दौरान युवती को पता चल गया था कि जिससे उसने प्यार किया था उसकी असली पहचान आनंद नहीं बल्कि मोहम्मद आलिम है. 

 

 

आलिम ने युवती के साथ मारपीट की और उसे धमकी भी दी. डर की वजह से युवती ने शिकायत नहीं की. मगर बाद में पीड़िता ने हिम्मत कर देवरनियां थाने में शिकायत की. तब तत्कालीन इंस्पेक्टर इंद्रेश कुमार ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था. अब एक साल बाद कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है. 

पुलिस ने ये बताया 

इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए एसपी (सिटी) मानुष पारीक ने बताया कि 'दुष्कर्म के एक प्रकरण में सजा हुई है.  विवरण इस प्रकार है पीड़िता द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की तहरीर दी गई. विवेचक इंस्पेक्टर इंद्रेश कुमार द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया. कोर्ट ने मोहम्मद अलीम को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आलिम के पिता साबिर को 2 साल की सजा मिली है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली ने अभियुक्त को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इंस्पेक्टर इंद्र कुमार को ₹5000, हेड कॉन्स्टेबल नरेश कुमार को ढाई हजार रुपये, पैरोकार कॉन्स्टेबल गौरव कुमार को ढाई हजार रुपए और प्रशासनिक पत्र देने की घोषणा की है.'

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