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बाराबंकी में रेप कांड के आरोपी बाबा परमानंद को अपर जिला जज ने 16 फरवरी को बरी कर दिया है. इसी मामले में कोर्ट ने अन्य 2 आरोपियों को भी बरी करने का फैसला सुनाया है.
गौरतलब है कि साल 2016 में थाना देवा के हर्रई गांव में परमानंद बाबा के आश्रम में एक निसंतान महिला का कथित तौर पर यौन शोषण का मामला सामने आया था.
आरोप था कि बाबा परमानंद ने 75 हजार रुपये लेकर पुत्र प्राप्ति करवाने की बात कही थी. जिसके तहत महिला ने रेप समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज करवाया था.
महिला ने बाबा पर खुद को जान से मारने की नीयत से गला दबाने का भी आरोप लगाया था. महिला ने मामले में 22 मई, 2016 को तहरीर दी थी.
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