Kanpur में इस वक्त लोकसभा चुनाव के नतीजे सब देखना चाहते हैं, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक इरफान सोलंकी के साथ एक बड़ा कांड हो गया है. असल में कानपुर में सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर एम पी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इरफान सोलंकी पर अपने साथियों के साथ मिल कर एक महिला के प्लॉट पर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का आरोप था. इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार किया है.
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इरफान अंसारी समेत बाकी दोषियों के लिए 7 जून को सजा का ऐलान किया जाएगा. इरफ़ान सोलंकी पर आईपीसी की धारा 147/436/149/427/149/504/506/323 में दोष साबित हुआ है. धारा 436 मे 10 साल तक ही सजा या फिर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है. ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता सजा का ऐलान होते ही चली जाएगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराजगंज जेल से इरफान की पेशी हुई
आपको बता दें कि इस मामले में 1 मार्च को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख तय की थी. इसके बाद अलग-अलग कारणों से फैसला टलता रहा. इस बीच कोर्ट ने दोबारा दोनों पक्षों से लिखित बहस दाखिल करने को कहा था. पहले दस बार अलग अलग कारणों से कोर्ट में फैसला टल गया था, आज 11वीं बार ऑर्डर की तारीख लगाते हुए न्यायालय में अपना फैसला सुनाया. डिफेंस कालोनी जाजमऊ में रहने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य पर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा का प्लॉट में बने अस्थाई घर पर आगजनी कर के उसे फूंकने का आरोप था. मामले में पड़ोसी महिला नजीर फातिमा ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से झोपड़ी फूंकने का आरोप लगाते हुए 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
आरोप था कि 7 नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था. तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने मेरे घर में आग लगा दी. साजिश के तहत ऐसा किया गया इससे कि पीड़िता घर छोड़कर भाग जाए और विधायक का परिवार उस पर कब्जा कर लें. आग से घर का सामान खाक हो गया था. रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना भी इस केस में शामिल थे. इसके चलते इन सभी को आरोपी बनाया गया. सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसका भाई रिजवान समेत सभी आरोपी मौजूदा समय में जेल में हैं.
इस फैसले के मद्देनजर कानपुर पुलिस ने सुरक्षा का भारी इंतजाम किया. कोर्ट के बाहर ही तीन सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए, इलेक्शन रिजल्ट के चलते किसी तरीके का तनाव न पैदा हो, इसके लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस निभारी बल के साथ गश्त की. फैसला सामने आते ही सभी आरोपियों के परिजन कोर्ट में रोने लगे, नाराजगी जाहिर करने लगे, पुलिस से झड़प भी हुई, और एक परिवार की महिला बेहोश तक हो गई. ऐसे में पुलिस द्वारा भारी फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी तरीके के हालात ना बिगड़ने पाए.
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