पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की कथित विवादित टिप्पणी के विरोध में कानपुर में जुमे की नमाज के बाद तीन जून को भड़की हिंसा के आरोपी मुख्तार बाबा के दो और प्रतिष्ठानों ने जिला प्रशासन ने रविवार को सील कर दिया.
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प्रशासन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. रेस्तरां की श्रृंखला चलाने वाले मुख्तार को यहां तीन जून को हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विजय प्रताप सिंह ने बताया कि जाजमऊ में डिफेंस कॉलोनी और किदवई नगर के एक मॉल में मुख्तार के स्वामित्व वाले रेस्त्रां में खाद्य सामग्री के नमूने असुरक्षित पाये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.
इससे पहले 27 जून को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने जाजमऊ, यशोदा नगर, बेकनगंज और किदवई नगर के एक मॉल में मुख्तार बाबा के पांच और प्रतिष्ठानों पर भी छापा मारा और 18 नमूने एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए आगरा में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया था.
अधिकारी ने बताया कि हमें 12 नमूनों के निष्कर्ष प्राप्त हुए और उनमें से चार नमूने मानव स्वास्थ्य और उपभोग के लिए असुरक्षित पाये गये थे. प्रयोगशाला परीक्षण में विफल होने वाले तीन नमूने डिफेंस कॉलोनी में मुख्तार के रेस्तरां से एकत्र किए गए थे, जबकि एक अन्य नमूना किदवई नगर से एकत्र किया गया था.
कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी ने कहा कि मुख्तार के ऐसे सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को एफएसडीए के अधिकारियों के साथ असुरक्षित नमूनों वाली खाद्य दुकानों को सील करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.
मुख्तार बाबा को बेकनगंज में घातक हथियारों के साथ दंगा और हिंसा के तीन मामलों में नामित किया गया था और बाद में 22 जून को गिरफ्तार किया गया था.
उन्होंने कहा कि मुख्तार की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले मुख्तार बाबा, उनके दो बेटों, बेटी, उनकी मां और एक कथित पाकिस्तानी नागरिक और करीब एक दर्जन अन्य के खिलाफ तीन अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे. उन्होंने कहा कि दो प्राथमिकी बजरिया थाने में, जबकि एक चमनगंज थाने में दर्ज हुई है.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)
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