जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय और राजस्व खुफिया निदेशालय के बाद, आयकर विभाग ने भी कानपुर स्थित इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ जांच शुरू की है. पीयूष जैन से जेल में पूछताछ करने के बाद, एजेंसी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि जैन ने उस आयकर का भुगतान करने की पेशकश की है, जिसके लिए वह उत्तरदायी है.
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मिली जानकारी के अनुसार, पीयूष जैन के परिसर से की गई जब्ती की कुल राशि पर आयकर ने 87 फीसदी टैक्स तय किया है, जो करीब 187 करोड़ रुपये है. आपको बता दें कि कर एजेंसी ने पीयूष जैन के परिसर से करीब 197 करोड़ रुपये नकद, 23 किलो सोना (बाजार मूल्य के अनुसार 11 करोड़ रुपये) और 6 करोड़ रुपये मूल्य का 600 किलो चंदन का तेल बरामद किया था.
कानपुर के व्यवसायी पीयूष जैन ने स्व-मूल्यांकन के बाद पहले ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGGI) अहमदाबाद इकाई के खाते में 54 करोड़ रुपये जमा कर दिए थे. हालांकि डीजीजीआई ने अभी तक पीयूष जैन पर जुर्माने की गणना नहीं की है, लेकिन एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार यह राशि 60 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है.
पीयूष जैन ने अपने घर से मिले सोने के लिए 4 करोड़ आयात शुल्क का भुगतान किया था, लेकिन जैन को अभी तक सोने की अवैध तस्करी के लिए जुर्माना नहीं भरा है.
कुल मिलाकर पीयूष जैन ने कर और शुल्क के रूप में 58 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं. वहीं, जैन को 187 करोड़ रुपये का भुगतान आयकर के रूप में करना होगा. बता दें कि DGGI और DRI द्वारा जैन पर जुर्माना की सही राशि की गणना करने के बाद, कुल राशि 250 करोड़ रुपये से ऊपर जाने की उम्मीद है.
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