Lucknow News: राजधानी लखनऊ के अकबरनगर निवासियों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अकबरनगर में एलडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि अकबर नगर के लोगों को पुनर्वास योजना में आवेदन के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाए. वहीं, लोग जब नए भवनों में चले जाएं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
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जानिए पूरा मामला
बता दें कि गुरुवार सुबह जब जिला प्रशासन, एलडीए, नगर निगम और पुलिस विभाग के अफसर बुल्डोजर लेकर अकबरनगर पहुंचे, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले प्रशासन ने अकबरनगर में बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए. एलडीए ने सुबह 10 बजे से ही इमारतें तोड़नी शुरू कर दी थीं. मगर करीब तीन बजे कोर्ट के आदेश आते ही बुल्डोजर कार्रवाई रोक दी गई. इस बीच कई लोगों ने सामान समेटकर अकबरनगर छोड़ दिया. बाकी लोग कार्रवाई के विरोध में डटे रहे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, पीएसी बल और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए. वहीं, कोर्ट का आदेश आने के बाद लोगों ने जश्न भी मनाया.
जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने कहा कि याची जमीन पर अपना स्वामित्व साबित नहीं कर सके हैं. मगर वे उस पर लंबे समय से काबिज हैं, यह साबित है. ऐसे में बिना उन्हें पुनर्वासित किए कार्रवाई नहीं चल सकती.
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