मथुरा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने के लिए चार व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी.
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव ग्रोवर ने कहा कि गोविंद नगर पुलिस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जबकि अन्य प्राथमिकी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज की गई है.
उन्होंने कहा कि चार सोशल मीडिया अकाउंट धारकों ने आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री पोस्ट की है. उन्होंने कहा कि लोगों से कहा गया था कि वे छह दिसंबर को देखते हुए ऐसी सामग्री पोस्ट न करें. गौरतलब है कि छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी।
एसएसपी ने बताया कि चारों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन निगरानी के जरिए सोशल मीडिया साइट पर कड़ी नजर रखे हुए है. उन्होंने बताया कि भारी पुलिस व्यवस्था के बीच यहां शाही मस्जिद ईदगाह में जुमे की नमाज अदा की गई. एसएसपी ग्रोवर ने कहा आधार कार्ड के आधार पर ईदगाह में प्रवेश की अनुमति दी गई.
ग्रोवर ने कहा कि छह दिसंबर के मद्देनजर चार संगठनों- अखिल भारत हिंदू महासभा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास, नारायणी सेना और श्रीकृष्ण मुक्ति दल द्वारा पारंपरिक अनुष्ठान करने की अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया है.
रेलवे ने एहतियात के तौर पर मथुरा और वृंदावन के बीच रेल-बस संचालन को चार दिनों के लिए स्थगित कर दिया है.
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