लखीमपुर खीरी कांड: आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट

संतोष शर्मा

• 03:30 AM • 26 Jul 2022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में अभियुक्त…

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका पर आज यानी मंगलवार को फैसला सुनाएगी.

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बता दें कि न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था जो मंगलवार को सुनाया जाएगा.

गौरतलब है कि तिकुनिया कांड में उच्च न्यायालय ने पिछली 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए.

इस पर उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी.

बताते चलें कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है.

SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी मामले की तुलना जलियांवाला बाग कांड से की

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